अमेरिका की ट्रेड कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीति को किया अवैध घोषित! बड़ी राहत दुनिया को

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समग्र समाचार सेवा                                                                                                                                                                                                                      न्यूयॉर्क,29 मई –  न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ्स लगाने के लिए जिस अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का सहारा लिया, वह गलत था।

यह फैसला डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों और छोटे व्यवसायों द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के व्यापार घाटे को ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ बताकर ट्रंप ने कानून का दुरुपयोग किया है।

कोर्ट के इस फैसले के तहत ट्रंप के लगाए गए अधिकांश टैरिफ – चीन, मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए फेंटेनिल-आधारित शुल्क सहित – रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि, सेक्शन 232 और 301 के तहत लगाए गए स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल टैरिफ्स अभी भी लागू रहेंगे।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, “गैर-चुने हुए जज यह तय नहीं कर सकते कि राष्ट्रीय आपातकाल से कैसे निपटना है।”

इस फैसले से वैश्विक बाजारों में हलचल तेज हो गई है, जो पहले से ही अप्रैल से ट्रंप के आदेशों के कारण अस्थिर हैं। अब इस मामले की अपील अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है।

यह फैसला न केवल ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़ा झटका है, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी राहत है, जिससे भारत सहित कई देशों को अस्थिरता से राहत मिल सकती है।

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