आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी: अब 31 जुलाई नहीं, 15 सितंबर तक मिलेगा समय

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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली | 27 मई 2025 
नई दिल्ली ,27 मई –आम करदाताओं को बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है।

CBDT ने कहा कि इस फैसले के पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव, सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकता और TDS क्रेडिट के रिफ्लेक्शन में लगने वाला समय है। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं को अधिक सटीक और आसान अनुभव मिलेगा।

CBDT कहा है कि, “जिन रिटर्न्स की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, वे आंकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब 15 सितंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे। जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।”

इस वर्ष के ITR फॉर्म्स में कई संरचनात्मक और विषयगत बदलाव लिए गए हैं। विशेष रूप से ITR-1 और ITR-4 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को जोड़ा गया है। पिछले तक जिन लोगों को सिर्फ वेतन और ब्याज आय ही होती थी, उन्हें ITR-1 भर सकते थे, लेकिन अब अगर उनकी LTCG ₹1.25 लाख सालाना तक है, तो भी वे यही फॉर्म भर सकते हैं।

Similarly, संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टिंग सीमा ITR-3 में ‘Schedule AL’ के तहत ₹50 लाख से ₹1 करोड़ कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स पर कrýनाम का बोझ कम होगा।

बजट 2024-25 में रियल एस्टेट पर LTCG टैक्स को  20% (इंडेक्शन भी) से कम कर  12.5% (बिना इंडेक्शन)  पर किया गया था, जिसे ITR में अब स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह विस्तार कदम उन सभी करदाताओं के लिए राहत है जो *नई प्रणाली के तहत सही जानकारी के साथ रिटर्न भरना चाहते हैं।

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