2018 मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी भाजपा नेता पर की गई टिप्पणी को लेकर कोर्ट सख्त, अगली सुनवाई 7 जून को
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली 25 मई -एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामनई नई दिल्ली 25 मई -एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला वर्ष 2018 के एक कांग्रेस कार्यक्रम में दिए गए उनके कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है।
यह शिकायत भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उस समय की बीजेपी नेतृत्व पर हमला करते हुए कहा था, “बीजेपी ईमानदारी की बात कैसे कर सकती है जब उनके पास ऐसा अध्यक्ष है जो हत्या के केस में आरोपी रहा है?” शिकायतकर्ता का कहना है कि यह बयान गृह मंत्री अमित शाह को बदनाम करने और जनता को गुमराह करने की मंशा से दिया गया था।
अदालत ने राहुल गांधी को पहले भी कई बार समन भेजा, लेकिन उनके उपस्थित न होने के कारण अब कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 7 जून 2025 तय की गई है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब राहुल गांधी को उच्च न्यायालय से राहत लेनी पड़ सकती है, नहीं तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।
इस घटनाक्रम से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को “राजनीतिक बदले की भावना” से प्रेरित बताया है, वहीं भाजपा ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब संसद का सत्र चल रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्माने की संभावना है।