सपा विधायक रमाकांत यादव को जेल! गैंग केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, चारों दोषी करार, तीन महीने की सजा और जुर्मान
समग्र समाचार सेवा
लखनऊ/आज़मगढ़ 14 मई :उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचाने वाली खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव को कोर्ट ने तीन महीने की सजा और ₹1300 का जुर्माना सुनाया है। यह सजा आईएस-133 गैंग से जुड़े एक मामले में सुनाई गई है। उनके साथ तीन और दोषियों को भी यही सजा दी गई है।
यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट लखनऊ के विशेष न्यायाधीश अनुपम त्रिपाठी ने सुनाया। कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई, जिससे प्रदेश की राजनीति में सनसनी फैल गई है।
गैंग से जुड़े होने का आरोप
मामला आईएस-133 गैंग से जुड़ा है, जिसके नेता रमाकांत यादव को माना जाता है। इस गैंग का नाम आपराधिक गतिविधियों और सत्ता में दबदबे के लिए कुख्यात रहा है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, यह गैंग लंबे समय से कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।
विधायक रहते हुए भी नहीं मिली छूट
रमाकांत यादव वर्तमान में आजमगढ़ के फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इससे पहले वे सांसद भी रह चुके हैं और राजनीति में उनकी छवि एक बाहुबली नेता की रही है। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह जनप्रतिनिधि ही क्यों न हो।
कोर्ट ने क्या कहा?
फैसला सुनाते हुए न्यायधीश अनुपम त्रिपाठी ने कहा कि समाज में कानून का राज बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। दोषियों को तीन महीने की सजा और ₹1300 का आर्थिक दंड दिया गया है।
सियासी गलियारों में हलचल
इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। जहां कुछ लोगों ने कोर्ट के फैसले को कानून की जीत बताया है, वहीं सपा खेमे में चुप्पी छाई हुई है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है।
क्या आगे होगी बड़ी कार्रवाई?
सूत्रों की मानें तो रमाकांत यादव पर अन्य गंभीर आपराधिक मामलों की भी जांच चल रही है, और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ और भी बड़े कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
यह मामला यह साबित करता है कि चाहे राजनीति का कितना ही बड़ा चेहरा क्यों न हो, कानून की नजर में सभी बराबर हैं। और जब सवाल समाज की सुरक्षा और न्याय का होता है, तो कोर्ट किसी को नहीं बख्शता।