समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,12 अप्रैल। अमेरिका में रहने और यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं। अमेरिकी सरकार ने एक नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध वीज़ा विस्तार के 30 दिन से अधिक अमेरिका में रुका, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत जेल की सजा भी दी जा सकती है।
बाइडेन प्रशासन के तहत यह नया नियम अवैध प्रवास को रोकने और देश की सीमाओं की सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में उठाया गया एक कड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा कि यह नियम विशेष रूप से टूरिस्ट, स्टूडेंट और वर्क वीज़ा पर आए लोगों पर लागू होगा।
विभाग के प्रवक्ता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, “जो भी विदेशी नागरिक 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के बाद भी अमेरिका में रुकता है और उसने वीज़ा विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया है, वह अवैध प्रवासी की श्रेणी में आएगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है।”
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वीज़ा समाप्त होने के 30 दिन बाद तक यदि व्यक्ति अमेरिका में ठहरा है, तो उसे जेल की सजा हो सकती है।
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पहले नोटिस और जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन अनुपालन न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
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हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर निगरानी और कड़ी की जाएगी।
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यह नियम पहले से लागू आव्रजन प्रक्रियाओं को और कठोर बनाएगा।
इस फैसले से अमेरिका में पढ़ाई कर रहे और काम करने आए लाखों भारतीय नागरिकों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई है। कई छात्र और कामकाजी लोग, जो वीज़ा रिन्यूअल या ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में देरी का सामना कर रहे हैं, अब अनिश्चितता की स्थिति में हैं।
न्यू जर्सी में रह रहे एक भारतीय छात्र ने कहा, “हम पहले ही वीज़ा अपॉइंटमेंट की लंबी वेटिंग से जूझ रहे हैं, अब ये नया नियम हमें और मानसिक तनाव में डाल रहा है।”
आव्रजन मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अमेरिका की ‘बॉर्डर सिक्योरिटी फर्स्ट’ नीति का हिस्सा है, लेकिन इसका असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जो वैध कारणों से देरी का शिकार हो जाते हैं।
वकील अंजलि देसाई ने बताया, “ऐसे नियमों के कारण वैध प्रवासियों की स्थिति और कठिन हो सकती है। सरकार को इसमें लचीलापन बरतने की जरूरत है।”
अमेरिका का यह नया नियम अवैध प्रवास को रोकने की दिशा में एक कड़ा कदम है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव उन लाखों विदेशियों पर भी पड़ सकते हैं जो शिक्षा, नौकरी या किसी अन्य कारण से अमेरिका में अस्थायी रूप से निवास करते हैं। अब देखना यह होगा कि इस कानून को लागू करने के दौरान मानवीय दृष्टिकोण कितना अपनाया जाएगा।