नाबालिग से बलात्कार के प्रयास पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादास्पद आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,26 मार्च।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का स्वत: संज्ञान लिया, जहां कहा गया था कि लड़की के स्तन को पकड़ना और पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं है । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 25 मार्च 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च 2025 के एक विवादास्पद आदेश का स्वत: संज्ञान लिया। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एक नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना और उसकी पायजामे की डोरी तोड़कर उसके निचले कपड़े उतारने की कोशिश बलात्कार का प्रयास नहीं मानी जा सकती है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि यह घटनाएँ आरोपियों की “बलात्कार करने की दृढ़ता” को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस आदेश ने यह सवाल उठाया कि बलात्कार के प्रयास की परिभाषा क्या होनी चाहिए और क्या ऐसी घटनाओं को अपराध माना जाना चाहिए।

इस निर्णय के बाद देशभर में तीखी आलोचना हुई, और कानूनी विशेषज्ञों, एक्टिविस्टों और नागरिकों ने यह आरोप लगाया कि यह न्यायिक निर्णय नाबालिगों के खिलाफ होने वाले गंभीर यौन अपराधों को हल्का कर रहा है। उच्च न्यायालय के फैसले ने इस बात पर सवाल खड़ा किया कि न्यायपालिका नाबालिगों के खिलाफ यौन हमलों की गंभीरता को किस तरह से देखती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की है। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय इस विवादास्पद आदेश पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है, और इसे भविष्य में यौन अपराधों के मामलों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आशंका जताई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या कानून यौन हिंसा के शिकार पीड़ितों को उचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। यह सुनवाई मार्च के अंत में होने की संभावना है, जिससे इस मामले में अधिक स्पष्टता मिल सकती है और यह तय हो सकता है कि उच्च न्यायालय का आदेश कानून के अनुरूप था या नहीं।

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!
Leave A Reply

Your email address will not be published.