केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में किया बड़ा बदलाव

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,12 मार्च।
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिससे पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। ये बदलाव जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, पासपोर्ट डिज़ाइन और सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष पासपोर्ट जारी करने से जुड़े हैं।

अब 01 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, 01 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोग बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी पहले की तरह पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नए नियमों के तहत, पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ (लास्ट पेज) पर अब एड्रेस और माता-पिता का नाम नहीं छापा जाएगा। इसके बजाय, इमिग्रेशन अधिकारी बारकोड स्कैन करके आवेदक की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पासपोर्ट डिजाइन को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाया गया है।

सरकार ने पासपोर्ट के प्रकारों को और स्पष्ट करने के लिए तीन रंगों में पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है:

  • सफेद (White) पासपोर्ट – सरकारी अधिकारियों को मिलेगा।
  • लाल (Red) पासपोर्ट – राजनयिक (Diplomatic) पासपोर्ट धारकों को मिलेगा।
  • नीला (Blue) पासपोर्ट – आम नागरिकों के लिए जारी होगा।

केंद्र सरकार के ये नए बदलाव पासपोर्ट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए किए गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, डिजिटल बारकोड व्यवस्था और पासपोर्ट के रंगों में स्पष्टता लाने से पासपोर्ट प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया गया है।

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