समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,25 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवाद’ शब्द हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और यह भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का हिस्सा है।