समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2अगस्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट का निर्णय
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने बिभव कुमार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। बिभव कुमार ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
बिभव कुमार की गिरफ्तारी
बिभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला किया। इसके बाद 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बिभव कुमार ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का उल्लंघन बताया था और इसे कानून के खिलाफ घोषित करने की मांग की थी।
दिल्ली पुलिस का विरोध
दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में बिभव कुमार की याचिका का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि कुमार को ‘जल्दबाजी में’ नहीं गिरफ्तार किया गया था, बल्कि उन्हें कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया था।
आरोप और जमानत
बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, महिला पर हमला, और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है। उनकी जमानत याचिका पहले ही निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है और अब यह उच्चतम न्यायालय में लंबित है।