समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3अप्रैल। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट में दायर की गई याचिका में CM ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था…और आज इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए. वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से ASG एसवी राजू ने पक्ष रखा. जांच एजेंसी की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे ASG राजू ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़े बयान दिए.
ईडी की ओर से पैरवी करते हुए ASG राजू ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला देते हुए कहा, मेरा यह मानना है कि बड़ी संख्या में आरोपियों को ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार किया गया है. अगर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी की जमानत खारिज हो जाती है तो इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ का केस बनता है. उन्होंने पूर्व उपमुख्यंमत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट तक में कोई जमानत नहीं मिली है…इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है.
ASG SV राजू ने आगे कहा अरविंद केजरीवाल के घर कुछ नहीं मिला, ये सवाल ही कहां हुआ? क्योंकि पैसा तो उन्होंने गोवा चुनाव में इस्तेमाल कर लिया. ED जब केजरीवाल से पूछती है कि पैसा कहां है तो वह कहते हैं मुझे नहीं पता. ASG ने कहा मेरा मानना है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे घर से कुछ मिलेगा…लेकिन केजरीवाल जी अगर आपने पैसे किसी और को दे दिए तो आपके घर से कहां से मिलेगा? उन्होंने दावा किया कि CM केजरीवाल व्यक्तिगत और अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे घोटाले में शामिल हैं.
ईडी की ओर से ASG ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी (आप) की कुछ संपत्तियों को अटैच करना चाहते हैं. अगर हम ऐसा करेंगे तो वे कहेंगे कि चुनाव के समय ये सब किया है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वे कहेंगे कि सबूत कहां हैं? इसलिए मैं थोड़ी दुविधा में हूं….जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है…यह अभी शुरुआती चरण में है.