समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29मार्च। जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय (MHA) ने कथित तौर पर रुपये की उगाही के आरोप में सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है.
इस साल फरवरी में दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना मे पीओसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत सत्येन्द्र जैन पर मुकदमा चलाने और सीबीआई जांच करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था. तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात ठग सुकेश चन्द्रशेखर ने 10 करोड़ उगाही का आरोप लगाया था.
जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप
सत्येन्द्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ से जबरन वसूली रैकेट चलाने और हाई-प्रोफाइल कैदियों से सुरक्षा राशि की मांग करने का आरोप लगा था. सीबीआई जांच का आदेश उस समय आया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी की हिरासत में हैं.
जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए एलजी की मंजूरी मांगने वाले एक पत्र में, सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लिखा था कि जैन पर तिहाड़ जेल से एक हाई-प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था और ठग चंद्रशेखर से “संरक्षण राशि” के रूप में 10 करोड़ की मांग की गई थी ताकि वो जेल में शांति और आराम से रह सके.