समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18मार्च। सोमवार (18 मार्च) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज कर दी है. बता दें कि मई 2022 में ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. जैन पर तीन कंपनियों के साथ-साथ अन्य लोगों ने वर्ष 2010-12 और 2015-16 के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। pic.twitter.com/RszcQCTHRe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2024
वर्तमान में आप नेता सत्येंद्र जैन मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत पर हैं, जिसे उन्हें पिछले साल 2023 मई में शीर्ष अदालत में दिया गया था. बता दें कि आज लिया गया फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिठल की पीठ ने सुनाया है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अप्रैल 2023 में उच्च न्यायलय के आदेश के खिलाफ सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से मना कर दिया है.
पहले भी इस मामले पर चार बार सुनवाई हो चुकी है. सत्येंद्र जैन के वकील का यह कहना ही कि वह इस समय फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं, जिस वजह से आत्मसमर्पण में देरी अनुमति की याचिका दायर की गई थी. जिसे कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया है.