सपा नेता आजम खान को एक और झटका, जबरन घर तोड़ने के मामले में मिली 7 साल की सजा

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18मार्च। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सात साल की सजा सुनाई गई है. मामले में अन्य आरोपितों को पांच साल की सजा मिली है. रामपुर की कोर्ट ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में सजा का ऐलान किया है.

संयुक्त निदेशक (अभियोजन) रोहताश कुमार पांडेय ने बताया था कि रामपुर की सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने जिले के गंज थाने में दर्ज एक मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आले हसन तथा बरकत अली को दोषी करार दिया था.

आजम खान को अब किस मामले में मिली सजा?
उन्होंने कहा कि तीन आरोपियों को बरी कर दिया था. रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

2019 में मामला किया गया था दर्ज
प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अदालत ने पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन सहित कुल चार आरोपियों को भादंसं की धाराओं 447 427 504 506 के अंतर्गत दोषी करार दिया था और धाराओं 395 और 412 में दोष मुक्त कर दिया था. अब सजा का ऐलान किया गया है.

आजम खान को कुल सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी और उनपर आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. उनके अनुसार अदालत ने बाकी तीनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

पहले ही काट रहे हैं सजा
आरोपियों- जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान पर अपराध साबित नहीं हुआ. आजम खान एक अन्य आपराधिक मामले में सीतापुर जेल की सजा काट रहे हैं. आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर अदालत में लाया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच वह अदालत में हाजिर रहे.

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