ईदगाह मस्जिद में सर्वे: मुस्लिम पक्ष को झटका, ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक से किया इनकार
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है.
बता दें कि कल यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में आशंका जताई थी. वही हुआ इस पर कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे. हालांकि वकील हुजैफा ने आगे कहा कि हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सर्वे को लेकर अपना आदेश देने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं और कोई वैकेशन बेंच भी नहीं है.
18 दिसंबर को सर्वे को लेकर सुनाया जाएगा फैसला
मथुरा शाही मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा? और इस सर्वे के लिए कितने दिनों का वक्त मिलेगा? इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते (18 दिसंबर) सुनवाई होगी. मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मयंक कुमार जैन ने पिछले महीने 16 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा मस्जिद में सर्वे कराए जाने की मंजूरी के साथ ही यह भी आदेश दिया कि साफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए. हालांकि, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से यह थोड़ा अलग सर्वे होगा. ज्ञानवापी में कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे कराया था.
सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी
वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की अधिक जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे.