कुत्ते के काटने पर हर दांत के निशान के बदले दें 10 हजार का मुआवजा- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15नवंबर। कुत्ते के काटने पर हर दांत के निशान के बदले सरकार को 10 हजार रुपये का मुआवजा देना चाहिए. और तो और अगर मांस का थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर आ गया हो तो 20 हजार रुपये मुआवजा देना होगा. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है. दरअसल, अदालत आवारा कुत्तों के हमले से जुड़े 193 मामलों की सुनवाई कर रहा था.

हाईकोर्ट के इस आदेश से आवारा कुत्तों के काटने को लेकर एक नई बहस शुरू हो सकती है. आपको बता दें, इसी साल अक्टूबर महीने में मशहूर चाय कंपनी वाघ बकरी के सीईओ पराग देसाई पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया था. वो गिर पड़े थे. इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने कहा,

“राज्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है. और मुआवजे की राशि दोषी ऑफिसर और एंजेसी से वसूली जानी चाहिए.”

अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन मामलों को रजिस्टर करने और देखने के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया. कमेटी की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर करेंगे.

अदालत ने कहा कि स्टेशन हाउस अधिकारी को दर्ज करनी होगी और दुर्घटना की जांच करनी होगी.

ये हो गई आवारा कुत्तों की बात. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई पालूत कुत्ता काट ले तो कौन जिम्मेदार होगा. हाईकोर्ट ने इसका भी जवाब दिया. कोर्ट ने कहा- पालतू कुत्तों के काटने पर मालिकों को मुआवजा देना होगा.

कुत्ते के काटने की घटनाएं इस क्षेत्र में एक गंभीर मुद्दा बन गई हैं, पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने पिछले पांच वर्षों में 6,50,904 से अधिक लोगों को काटने की सूचना दी है, जिसमें अकेले पिछले वर्ष में 1,65,119 लोग शामिल हैं.

हालांकि, चंडीगढ़ में ऐसे मामलों में काफी कमी देखी गई है, लोकसभा में 70 प्रतिशत की गिरावट के साथ, 2019 में 18,378 मामले से 2022 में 5,365 हो गए. हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में कुत्ते के काटने के 11,04,887 मामले सामने आए हैं. पिछले दशक में, अंबाला, जिंद और रोहतक सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं.

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