सौम्या की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया, 15 साल बाद आया फैसला

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया. 15 साल बाद फैसला आया है. सौम्या की हत्या के मामले में पांच लोगों — रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था और ये आरोपी मार्च, 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर मकोका लगाया था.

साकेत कोर्ट ने बचाव एवं अभियान पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित किया था. सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 को जब रात साढ़े तीन बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी. दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था.

क्या है पूरा मामला?
2008 में दिल्ली की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी गई थी. विश्वनाथन पेशे से पत्रकार थीं. जो हेडलाइंस टुडे समाचार चैनल में काम करती थीं. सितंबर 2008 में कार्यालय से घर जाते समय उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

साकेत कोर्ट ने आज 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार, बलजीत मलिक और अजय सेठी को दोषी ठहराया है. युवा पत्रकार सौम्या विश्वनाथन को 30 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में उनकी कार में मृत पाया गया था, शुरुआत में इसे एक कार दुर्घटना माना गया था जब तक कि फोरेंसिक रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण सिर पर गोली लगने के कारण खुलासा नहीं हुआ.

सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक कार सौम्या विश्वनाथन के वाहन का पीछा कर रही थी, और जांच में महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब दो आरोपियों, रवि कपूर और अमित शुक्ला को एक अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया.

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