आजम खान, बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को सात-सात साल की सजा, जानें पूरा मामला

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई. फैसले के बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया और कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा.

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