दिल्ली मेयर चुनाव पर आम आदमी पार्टी को ‘सुप्रीम’ ने दी राहत, नामित सदस्य नहीं कर सकेंगे वोट

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 17फरवरी। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव के दौरान मनोनीत पार्षद (नामित सदस्य) मेयर चुनाव में वोट नहीं कर सकेंगे. इसके साथ-साथ कोर्ट ने निर्देश दिया कि 24 घंटे में अधिसूचना जारी की जाए.

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