समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13 फरवरी। दिल्ली में गुरुवार यानी 16 फरवरी को होने वाला मेयर चुनाव एक बार फिर स्थगित हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (17 फरवरी) को मामले की सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं और इस बारे संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट हैं. मालूम हो कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की थी कि एल्डरमैन के बिना चुनाव हो, क्योंकि वे नागरिक निकाय के मनोनीत सदस्य हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है.
Supreme Court adjourns for Friday the hearing on AAP and Shelly Oberoi's plea challenging the Delhi Lieutenant-Governor's decision to permit the nominated members to vote in the elections for mayor and deputy mayor in MCD.
— ANI (@ANI) February 13, 2023