तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत हुई मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने का दिया आदेश

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2सितंबर। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने तीस्ता की अंतरिम जमानत की याचिका मंजूर कर ली है. साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है. मालूम हो कि इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता के मामले में गुजरात हाईकोर्ट के रुख पर हैरानी जताई थी. कोर्ट ने ये कहा था कि तीस्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोई हाईकोर्ट 6 हफ्तों का वक्त कैसे दे सकती है? साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा था कि क्या ये गुजरात हाईकोर्ट का स्टैंडर्ड प्रोसिजर है या फिर तीस्ता को ही इसके लिए अपवाद बनाया जा रहा है. इसके बाद कोर्ट ने मामले को आज फिर सुनवाई के लिए रखा था.

आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीस्ता के वकील और गुजरात सरकार की ओर पेश सॉलिसिटर जनरल की ओर से दलीलें पेश की गई. जिन्हें सुनने के बाद कोर्ट ने तीस्ता को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को कुछ भी निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने आज तीस्ता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की थी.

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