समग्र समाचार सेवा
दुमका, 1सितंबर। झारखंड के दुमका में लड़की को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी के खिलाफ अब पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. आज गुरुवार को पुलिस ने ये जानकारी दी. दरअसल बाल कल्याण समिति ने आरोपी शाहरुख के खिलाफ POCSO एक्ट की धाराएं जोड़नें की सिफारिश की थी. समिति ने बताया कि जिंदा जलाकर मार दी गई अंकिता की उम्र 19 नहीं 15 साल थी, जैसा की पुलिस ने उसके बयान के आधार पर दर्ज किया था. ऐसे में हत्या के इस केस में पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जाएं.
Dumka girl death case | Jharkhand: Sections of POCSO Act added in the case: Dumka police
Earlier, the deceased's age was mentioned as 19 yrs in her recorded statement by the police which was later corrected to 15 yrs
— ANI (@ANI) September 1, 2022
बता दें कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में लिप्त लोगों को कड़ी सजा के साथ मौत तक की सजा का प्रावधान है. ऐसे में अगर आरोपी शाहरुख अंकिता की हत्या और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी साबित होता है तो उसे पोक्सो एक्ट के तहत सख्त से सख्त सजा मिल सकती है.