राजधानी दिल्ली में आज से बन्द हुए प्राइवेट ठेके, पुरानी शराब नीति हो गई है लागू

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1सितंबर। राजधानी दिल्ली में आज से शराब के प्राइवेट ठेके बन्द कर दिए गए है। नई दिल्ली में आज से नई एक्साइज पॉलिसी (2021-22) के बजाय पुरानी एक्साइज पॉलिसी (2020-21) फिर से लागू हो गई है। लेकिन पुरानी पॉलिसी अगले 6 महीने के लिए ही लागू रहेगी, जबतक नई शराब नीति में हुए बदलाव को मान्यता नहीं मिल जाती। दिल्ली में आज से शराब की दुकानें सरकार ही चलाएगी।

बता दें कि पिछले साल 17 नवंबर को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. लेकिन इस पर शुरू हुए विवाद के बाद हंगामा मचा तो इसे रद कर दिया गया है. नई पॉलिसी आज से खत्म हो गई और अब दोबारा से पुरानी नीति लागू हो गई है।

छह महीने तक लागू रहेगी पुरानी शराब नीति
पुरानी एक्साइज पॉलिसी 1 सितंबर से लेकर अगले 6 महीने तक यानी फरवरी तक लागू रहेगी. तब तक या तो नई नीति आएगी या फिर कुछ गाइडलाइंस आएंगी. तबतक सरकारी एजेंसियों शराब दुकानें चलाएंगी. 475 दुकानें सरकार चलाएगी और बाकी 389 के लिए निजी वेंडरों को लाइसेंस दिया जाएगा.

फिर से दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC), दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरशन (DTTDC), दिल्ली कन्ज्यूमर को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर (DCCWS) और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन (DSCSC) दिल्ली में शराब की दुकानें चलाएंगी.

आज से करीब 300 शराब की दुकानें खुल जाएंगी. अभी ज्यादातर दुकानें मॉल और मेट्रो स्टेशन के पास खोली जाएंगी. इस साल के आखिर तक 700 दुकानें सरकार चलाएगी. अभी निजी वेंडरों को लाइसेंस देने का प्लान नहीं है. रेस्टोरेंट और बार में ड्रॉट बियर मिलेगी.

बता दें कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल थी, जिसे पिछले साल नई पॉलिसी के तहत घटाकर 21 साल कर दिया गया था. अभी भी यही कानूनी उम्र रहेगी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके साथ ही ड्राई डे की तारीखों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. अभी भी गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

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