तेलंगाना हाईकोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय को दी पदयात्रा निकालनें की अनुमति

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

समग्र समाचार सेवा
हैदराबाद, 26अगस्त। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वर्धन्नापेट पुलिस द्वारा जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक का आदेश देकर भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय की ‘प्रजा संग्राम यात्रा जारी रखने की अनुमति दी।

अदालत ने कहा कि यात्रा को रोकने के लिए पुलिस का नोटिस महज इस आशंका पर है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए, यह कुछ और नहीं बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। संजय ने कहा, ‘प्रजा संग्राम यात्रा को फिर से शुरू करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए, निर्णय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के चेहरे पर एक तमाचा है, जिन्होंने दिल्ली की शराब से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह किया है जिसमे उनके परिवार के सदस्य भी शामिल है।

बता दें कि भाजपा ने मंगलवार को वारंगल कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जनगांव जिले में कानून-व्यवस्था की समस्या के डर से ‘पदयात्रा’ रोकने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

कुमार नें 2 अगस्त को ‘पदयात्रा’ के तीसरे चरण की शुरूआत की जो 27 अगस्त को समाप्त होगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ‘पदयात्रा’ के तीसरे चरण के अंत में एक जनसभा में शामिल होंगे।

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!
Leave A Reply

Your email address will not be published.