समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 15 जुलाई। दिल्ली की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ भेजे गए एक आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।
जुबैर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने 50,000 रुपये के जमानत मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर इस शर्त के साथ राहत दी कि वह बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते।
अदालत ने आरोपी को अपराध नहीं दोहराने का भी आदेश दिया।
अदालत ने जुबैर को जेल से रिहा होने के तीन दिनों के भीतर अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी को सौंपने का भी आदेश दिया था।
अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या लंबित मामले में किसी अन्य गैरकानूनी या पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य या चूक में शामिल नहीं होगा।
जज ने कहा कि एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर)/आईओ (जांच अधिकारी) द्वारा तलब किए जाने पर आवेदक/आरोपी जांच में शामिल होंगे।