समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9जून। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
चेपुदिरा मोन्नप्पा पूनाचा, एडवोकेट को कर्नाटक उच्च न्यायालय व सैयद वायज़ मियां, न्यायिक अधिकारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
