समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 8जून। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी खबर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से मर्चेंट वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड को टोकनाइज्ड करने का आदेश जारी किया है.
RBI का यह नया नियम 1 जुलाई 2022 से देशभर में लागू हो जाएगा. मतलब अगर आप ईकॉमर्स पोर्टल पर खरीददारी करते हैं, तो जरूरी है कि आप कार्ड को टोकनाइज्ड करा लें.
आखिर आरबीआई की तरफ से कार्ड को टोकनाइज्ड करने का निर्णय क्यों लिया गया तो आप ये जान लें कि यह आपके पैसे को सुरक्षित करने कै लिए है.
ऑनलाइन व्यापारियों को अब अपने ग्राहकों के कार्ड को अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर करने के लिए कार्ड डेटा के बजाय टोकन नंबरों का उपयोग करना होगा. टोकननाइजेशन के लाभ .इससे कार्ड की जानकारी साझा करने से धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा रहती है.
धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट के लिए व्यापारियों को खास तरह के कोड को स्टोर करने का निर्देश दिया है, जो कि आपके वास्तविक कार्ड नंबर नहीं होंगे.
एक टोकन केवल एक कार्ड और एक व्यापारी के लिए मान्य है. अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को एक ईकॉमर्स साइट के लिए टोकनाइज्ड करते हैं, तो उसी कार्ड का दूसरी साइट पर एक अलग टोकन होगा. यह धोखाधड़ी को रोकने के लिए है.
आप लेनदेन करने के लिए किसी भी कार्ड पर टोकन का अनुरोध कर सकते हैं. card को टोकनाइज्ड करने के लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा. यह पूरी तरह से मुफ्त होगा. जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो आप या तो एक टोकन बनाते हैं और इसे अपने फ्यूचर इस्तेमाल के लिए खास वेबसाइट पर स्टोर करते हैं. मौजूदा वक्त में जब आप कुछ खरीदते हैं तो अपना कार्ड विवरण दर्ज करते हैं. हालांकि अब आरबीआई ने 30 जून 2022 से पहले से स्टोर किसी भी डेटा को हटाने का निर्देश दिया है.