समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 28 अप्रैल। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि कुमार विश्वास ने पंजाब पुलिस द्वारा 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले को न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसने पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका पर अपने अंतरिम आदेश के लिए सोमवार को मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से भड़काने का आरोप
आप के पूर्व नेता पर पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए रूपनगर में मामला दर्ज किया गया था। उन पर धर्म और नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कानून की प्रक्रिया के सरासर दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया है।
बग्गा भी कर रहे दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग
वहीं दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित तीसरे मामले में अदालत ने 5 मई को सुनवाई टाल दी है। बग्गा एक अप्रैल को मोहाली पुलिस द्वारा दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बयान देने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
महाराष्ट्रः प्रीति वीकेश गांधी को मिली सुरक्षा जारी रहेगी
इस बीच, एक समन्वय पीठ ने महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रीति वीकेश गांधी की याचिका पर सुनवाई जुलाई के लिए टाल दी और उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा तब तक जारी रहेगी। उनके द्वारा साझा किए गए एक ट्विटर पोस्ट के आधार पर 17 मार्च को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने पहले आदेश दिया था कि अगर पुलिस उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कोई कार्रवाई करने की योजना बना रही है तो उन्हें सात दिन का नोटिस दिया जाए।