एफसीआरए के तहत 5,789 गैर सरकारी संगठनों का लाइसेंस रद्द- गृह मंत्रालय

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2 जनवरी। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए केवल 5,789 गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि 12,000 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस नवीनीकरण मानदंडों को पूरा नहीं करने के लिए रद्द कर दिए गए हैं, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि यह सही नहीं था क्योंकि एफसीआरए के तहत केवल 5,789 लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि इन संघों ने मंत्रालय की याद दिलाने के बावजूद एफसीआरए नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए उनके एफसीआरए लाइसेंस 1 जनवरी, 2022 को स्वतः रद्द हो गए।

अधिकारियों ने कहा, “18,778 गैर सरकारी संगठनों में से जिनके एफसीआरए लाइसेंस 30 सितंबर, 2020 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच नवीनीकृत किए जाने थे, केवल 12,989 संघों ने एमएचए के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए आवेदन किया था। इसलिए, 5,789 गैर सरकारी संगठनों के लिए विदेशी दान प्राप्त करने का प्राधिकरण है एफसीआरए का नवीनीकरण न होने के कारण अब तक रद्द कर दिया गया है,”।

अधिकारियों ने कहा कि 12,989 एनजीओ की जांच की प्रक्रिया के दौरान, संशोधित एफसीआरए प्रावधानों के मानदंडों का पालन न करने के कारण 179 को खारिज कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि आज की तारीख में 16,829 एनजीओ अपने एफसीआरए वैध दस्तावेजों के साथ सक्रिय हैं। इससे पहले शनिवार को यह बताया गया था कि ऑक्सफैम और जामिया मिल्लिया इस्लामिया सहित 12,000 से अधिक एनजीओ के नवीनीकरण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आवेदनों को मंजूरी नहीं दी गई थी। एमएचए ने उन प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के नामों का खुलासा नहीं किया जिन्हें एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया है।

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