पंजाब में पहली से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए पंजाबी भाषा एक अनिवार्य विषय

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

समग्र समाचार सेवा

चंडीगढ़, 12 नवंबर। पंजाब में पहली से दसवीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा अनिवार्य विषय बना दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में भी पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी गई है।

सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस कानून का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को पंजाबी भाषा से जुड़े दो अहम बिल समेत 15 बिल पास कर दिए। उच्च शिक्षा और भाषा मंत्री परगट सिंह ने विधेयक पेश किया, जिसमें ‘पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2021’ और ‘पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक 2021’ शामिल हैं।

पंजाबी और अन्य भाषा शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2021 राज्य भर के स्कूलों में कक्षा 1-10 के सभी छात्रों के लिए पंजाबी को अनिवार्य विषय बनाता है। इस बिल में आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर 2 लाख तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

दूसरा विधेयक पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक, 2021 है। इस विधेयक के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी सरकारी काम पंजाबी भाषा में ही करने होंगे।

सीएम चन्नी ने ट्वीट कर कहा, ‘मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में कक्षा एक से दसवीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी अनिवार्य विषय बना दिया गया है। उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब, कार्यालयों में #पंजाबी अनिवार्य है। साथ ही राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर पंजाबी लिखा जाएगा।

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!
Leave A Reply

Your email address will not be published.