फर्जी दस्तावेज मामले में यूपी के मंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज

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समग्र समाचार सेवा
बुलंदशहर, 21 अक्टूबर। यूपी के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल शर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर बुलंदशहर में एमपी-एमएलए अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) के आदेश पर दर्ज हुई है। अनिल शर्मा को अवैध रूप से एक निजी कारखाने की भूमि को जाली दस्तावेज के अधार पर अतिक्रमण करने का दोषी पाया गया है।
बता दें कि अदालत ने मंत्री अनिल शर्मा को अगली सुनवाई 10 नवंबर को पेश होने के लिए भी कहा है।
यह आदेश विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट एडीजे राम प्रताप सिंह ने 16 अक्टूबर को जारी किया था।

इसमें कहा गया है कि पीड़िता ने अदालत में जमीन के मूल दस्तावेज पेश किए हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष (जो अनिल शर्मा हैं) ने अवैध अतिक्रमण के लिए जमीन के जाली दस्तावेजों को आधार बनाया है।

अदालत ने पुलिस को मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

बता दें कि इस मामलें को बुलंदशहर के एक निजी फर्म के निदेशक ने उठाया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक मंत्री ने अपनी जमीन के करोड़ों रुपये के फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शर्मा ने सुनिश्चित किया कि भूमि की मैपिंग जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई ताकि वह भूमि पर अतिक्रमण कर सके।

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