हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने राज्य में अगले एक साल के लिए बढ़ाया गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर प्रतिबंध

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समग्र समाचार सेवा
हरियाणा, 28 सितंबर। हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में आगामी 1 वर्ष के लिए गुटका, पान मसाला व तम्बाकू पर लगाया प्रतिबंध बढाया।

7 सितंबर 2020 को किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।
अब खाद्य सुरक्षा विभाग, हरियाणा के आयुक्त ने अगले एक साल के लिए इन आदेशों को मंजूरी दे दी है।

ये आदेश सितंबर 2022 तक लागू होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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