दिल्ली में इन नियमों के साथ 1 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल, चरणबद्ध तरीके से खोलें जाएंगे 9वीं-12वीं की कक्षाएं
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30अगस्त। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बीच अब स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है. 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोला जाएगा. वहीं 8 सितंबर से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा. हालांकि स्कूल आने से पहले बच्चों को अपने अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य है. बता दें कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में सावधानियों के साथ स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे. साथ ही कोचिंग गतिविधियों को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है. बता दें कि इस बाबात DDMA की ओर से SOP जारी की गई है।
1- 50 फीसदी क्षमता तक बच्चे एक बार कक्षा में बच्चे क्लास कर सकते हैं।
2- अलग अलग समय के हिसाब से हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला होगा
3- मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट की क्लासेस के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप अनिवार्य है.
4- बच्चों को खाना-पीना, अपने सामान, किताब, एक दूसरे को साझा करने की अनुमति नहीं है.
5- लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में अलग अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है ताकि भीड़ जमा न हो सके.
6- क्लास में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी.
7- बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी अनिवार्य है. माता पिता बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं हैं.
8- कंटेनमेंट जोन में रह रहे शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति नहीं है.
9- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर स्टाफ या छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी.
10- स्कूल परिसर में क्वारंटीन रूम बनाया जाएगा. ताकि जरूरत के समय बच्चों को या स्टाफ को उसमें रखा जा सके.
11- स्कूल के गेटपर थर्मल स्कैनर अनिवार्य है. स्कूल परिसर में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है. सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
12- स्कूल की साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा. तथा शौचालयों में साबुन और पानी का इस्तेमाल किया जाए.
13- स्कूल के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्टाफ वैक्सीनेटेड हों. अगर कोई स्टाफ वैक्सीनेटेड नहीं है तो इसे प्रमुखता देनी होगी.