आज से घर बैठे मिलेंगी परिवहन विभाग की ये 33 सेवाएं, जानें कैसे

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11 अगस्त। दिल्लीवालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आज से परिवहन विभाग की 33 सेवाओं से संबंधित दस्तावेज के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब ऑनलाइन ही डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पता में बदलाव , नए कंडक्टर लाइसेंस , रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट , डुप्लिकेट आरसी , एनओसी , परमिट ट्रांसफर , पैसेंजर सर्विस व्हीकल बैज सहित परिवहन संबंधी अन्य सभी दस्तावेज हासिल किए जा सकेंगे।
आज यानी बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आईपी एस्टेट दफ्तर से फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट को छोड़, परिवहन विभाग की अन्य सभी सेवाएं और परिवहन संबंधी दस्तावेज आप घर बैठे ही हासिल कर लेंगे. बता दें कि पहले ही परिवहन विभाग ने फेसलेस सेवाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दिया है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेंगी ये सारी सुविधाएं…

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को अपना आधार नंबर देना होगा.

आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलने के बाद इसे ई-केवाईसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

हाइपोथिकेशन को छोड़ अन्य किसी अन्य दस्तावेज के लिए आवेदक को दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा.

ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट स्पीड पोस्ट के जरिये भेजे जाएंगे.

एसएमएस सेवा से भी लिंक के जरिये दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकेंगे.

आधार कार्ड के बगैर इस प्रक्रिया के तहत आवेदन के लिए आवेदकों को अपना ब्यौरा और हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा.

वाहन या परमिट ट्रांसफर सहित इस तरह की अन्य सेवाओं के लिए एमएलओ से हस्ताक्षर करवाना होगा.

दूसरे देशों के नागरिक जो फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें भी बगैर आधार कार्ड की तरह ही आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा.

ई-लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होने की सुविधा होगी.

शैक्षणिक संस्थान, दफ्तर या घर कहीं भी बैठकर इस सुविधा का उपयोग संभव होगा.

टेस्ट का परिणाम भी आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध होगा.

आधार कार्ड नहीं होने पर लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर एप्वाइंटमेंट लेना होगा.

सभी लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन मॉल रोड स्थित परिवहन विभाग के साथ ऑनलाइन होंगे.

ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी)हासिल किए जा सकेंगे.

ICICI बैंक ने इसके लिए पोर्टल वाहन के साथ समेकित किया है ताकि आवेदकों को बैंक से EMI खत्म होने पर एनओसी मिल सके.

हेल्प डेस्ट की सुविधा जारी रहेगी.

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी सात दिनों में उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि आवेदकों को परेशानी न हो.

किसी तरह की शिकायत है तो दर्ज करवाए जा सकेंगे. इसके लिए वाट्सएप चैटबोट होंगे जहां ऑनलाइन शिकायतें दी जा सकेंगी.

सात दिनों के अंदर शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी.

जोनल दफ्तरों में रोजाना जोनल डीसी के समक्ष शिकायतों पर सुबह 10 से एक बजे तक सुनवाई होगी.

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