उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 14जुलाई। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड यात्रा को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब देने को कहा है।
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने इस मामलें में संबंधित सरकारों की राय मांगी है। कोर्ट ने कहा कि देश का नागरिक पूरी तरह परेशान है, क्या सरकारों को नहीं पता क्या हो रहा है।
बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं यूपी सरकार ने कोरोनो निमयों संबंधित पालन करने के आधार को लेकर कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी है।

इससे पहले कोरोना की स्थिति के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी है। वहीं IMA ने बीते दिनों पत्र लिखकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की थी कि कांवड़ यात्रा के प्रस्ताव को न मानें और इस पर रोक लगाई जाए।

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