मध्य प्रदेश: भोपाल में प्रशासन ने जनता कर्फ्यू के लिए जारी की नई गाइडलाइन

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समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 10जून। मध्य प्रदेश में कोरेाना संक्रमण मामलों में कमी आई है लेकिन फिर से कोरोना अपनी रफ्तार ना पकड़ें इसके लिए एहतियातन राज्य सरकार ने जनता कर्फ्यू की अवधि में बदलाव किया है। राजधानी भोपाल में अब सप्ताह में दो दिन नहीं बल्कि सिर्फ रविवार को जनता कर्फ्यू लगा रहेगा।

भोपाल में पहले शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू रहता था लेकिन आने वाले रविवार केा शनिवार रात आठ बजे से सोमवार छह बजे तक ही जनता कर्फ्यू रहेगा। जिलाधिकारी अविनाश लवानिया के आदेश में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें टेक होम के साथ खुल सकती हैं. रात का कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक पूर्ववत जारी रहेगा।

सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि आठ बजे से प्रात: छह बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा. प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा. दूध डेरी प्रात: छह से नौ बजे तक तथा केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेंगे. वैक्सीनेशन कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयो के श्रमिको व कर्मियो, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट तथा रेल्वे स्टेशन आने जाने, परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. आनलाईन क्लासेस चल सकेंगी. सभी शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, इनडोर गतिविधियां, जिम, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे. समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगंतुको के लिए ही खुल सकेंगें।

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