अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान, गुटखा व तंबाकू खाया तो खैर नही, जुर्माने तो देने होंगे साथ में होगी कानूनी कार्रवाई

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समग्र समाचार सेवा
पटना, 22अप्रैल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान पान, गुटखा या तंबाकू खाना आपके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। जी हां परिवहन विभाग इसके लिए सख्त नजर आ रही है और इसके लिए एक आदेश भी जारी किया है कि बस, ऑटो व ई-रिक्शा में यात्रा के दौरान लोगों को पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से बचना होगा। अगर खाते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही उनपर पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए तमाम जिलों के डीएम व एसपी को निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

दरअसल, यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखकर उठाया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों, चालक और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। एक दिन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। हर यात्री को बिठाने से पहले सेनेटाइज करवाना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस की तैनाती भी की गई है।

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