समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6अप्रैल।
देश की राजधानी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों का इस्तेमाल सिर्फ वे लोग ही कर सकेंगे जिन्हें जिन्हें नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी।
सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाएगी. नाइट कर्फ्यू के दौरान प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ अपना ID कार्ड दिखाकर इस दौरान यात्रा कर सकते हैं. इसके साथ-साथ वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को भी छूट दी जाएगी।
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी Night Curfew में छूट मिलेगी. इसके अलावा राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को भी ई-पास के जरिए कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी.
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,79,962 पहुंच गया है, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 14,589 है. राजधानी में 6,54,277 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, वहीं अब तक 11,096 लोगों की मौत हो चुकी है।