आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर हाई कोर्ट में याचिका

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समग्र समाचार सेवा
लखनउ, 28 मार्च।
लखनऊ आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर याचिका हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप चंद्र ने दाखिल की। याचिका केंद्र और राज्य सरकार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नियमों के गलत प्रयोग का आरोप लगाया है।

IPS अमिताभ ठाकुर और अन्य अफसरों के जबरन रिटायरमेंट के कारणों को सार्वजनिक करने की मांग केंद्र और राज्य सरकार से अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाने की मांग की है।
वर्ष 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है. इसके साथ राजेश कृष्ण व राकेश शंकर को सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया है और तीनों को अनिवार्य सेवनिवृत्ति दी गई है. अमिताभ ठाकुर वर्तमान में आईजी सिविल डिफेंस के पद पर तैनात थे. उन पर कई मामलों में जांच चल रही थी. 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश शंकर पीपीएस संवर्ग से पदोन्नत हुए थे।

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