समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 24 मार्च।
निकिता तोमर की हत्या के मामले में फरीदाबाद के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी करार दिया। इसके साथ ही तीसरा आरोपी अजरुद्दीन बरी हो गया। अजरुद्दीन पर हथियार की सप्लाई कराने का आरोप था. कोर्ट 26 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। निकिता तोमर पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से वकील अनवर खान, अनीस खान, पीएल गोयल ने आरोपितों के बचाव में विभिन्न पक्ष रखे। 26 मार्च को इस मामले को पूरे पांच माह हो जाएंगे।
बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी. 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था. दिल को दहला देने वाले इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था।