समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1मार्च।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए इस महामारी की निगरानी और रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देश आज से 31 मार्च तक लागू रहेंगे. शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने मौजूदा समय में लागू दिशा-निर्देशों की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था. इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए भी कहा है।
मंत्रालय ने कहा कि जहां नए कोरोना मामलों में गिरावट आई है, वहां निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बनाए रखने की जरूरत है तो वहीं जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में सख्त नियंत्रण के उपाय भी जरूरी हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि 27 जनवरी, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों में निगरानी, नियमन आदि के जो उपाय बताए गए थे उनका कड़ाई से पालन कराए जाने की जरूरत है।
Surge in #COVID19 cases in Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Punjab, J&K & WB being monitored proactively.
States advised to not lower their guard & strictly enforce COVID appropriate behaviour. @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/VGK6TwPZg3
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) February 27, 2021
1.डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जारी पाबंदी को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है. बता दें कि देश में कोरोना के मद्देनजर पिछले साल 23 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया गया था. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार, 26 जून 2020 को जारी सर्कुलर में आंशिक संशोधन कर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 को रात 23.59 बजे तक कर दी गई है. हालांकि इस दौरान कुछ चुनिंदा रूट पर यात्री उड़ानें जारी रहेंगी और इसके साथ ही कार्गो उड़ानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
2. मंत्रालय के जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिक लोगों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है. पहले से ही सिनेमा हॉल में लोगों के बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति दी गई है, अब उन्हें पूरी क्षमता पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी जारी की जाएगी.
4. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि खेलों के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. अब सभी के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मंत्रालय के परामर्श से युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी जारी की जाएगी.
5.एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने और सीमा-पार व्यापार के लिए वस्तुओं की ढुलाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. कुछ जगहों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों को अनुमति दी गई है. सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों को हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक की अनुमति दी जा चुकी है. अब ऐसी सभाओं को संबंधित राज्य के एसओपी के अधीन किया जाएगा