बाबूलाल से जुड़े दलबदल मामले में हाई कोर्ट का फैसला, स्‍पीकर की कार्रवाई पर रोक

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समग्र समाचार सेवा
रांची, 17 दिसंबर।
झारखंड हाइकोर्ट से बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत मिली है हाइकोर्ट ने बाबूलाल के खिलाफ स्पीकर द्वारा चलायी जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है इससे पहले बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए गुरूवार की तारीख तय की थी उम्मीद है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है इस बीच स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने कहा कि हाइकोर्ट के उन्हें फैसले की जानकारी नहीं और इस मामले की सुनवाई होगी

यहां बता दें कि इससे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बिरंची नारायण द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई हालांकि बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली गयी राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक अब इस मामले में हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनायेगा सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विधानसभा की ओर से भी हाइकोर्ट में पक्ष रखते हुए दल-बदल कानून पर दलीलें पेश की गयीं
साथ ही बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन इलेक्शन कमीशन की ओर से आकाशदीप कुमार,बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमन और बाबूलाल मरांडी की तरफ से अधिवक्ता आरएन सहाय ने अपना-अपना पक्ष रखा बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल पर लिये गये संज्ञान को गलत बताते हुए संज्ञान निरस्त करने के पक्ष में दलीलें दी गयी!

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