समग्र समाचार सेवा
इस्लामाबाद,19नवंबर।
एंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। ये सजा टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में सुनाई गई है। सईद के साथ जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी साढ़े 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने हाफिज सईद को सजा सुनाने के साथ उसकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश भी दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह पहली बार नहीं है जब आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तानी अदालत ने आतंकी मामले में सजा सुनाई है। फरवरी में, हाफिज सईद और उसके कुछ सहयोगियों को आतंक-वित्तपोषण मामले में 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
सईद ने मुंबई में 2008 के हमले की योजना बनाई थी, जब 10 आतंकवादियों ने 166 लोगों की हत्या कर दी थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ अब तक चार मामले में आरोप तय हुए हैं। CTD द्वारा जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 का फैसला किया जा चुका है, जबकि बाकी एटीसी अदालतों में लंबित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने के मामले चल रहे हैं। हाफिज सईद फिलहाल लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। बता दें कि अमेरिका ने सईद के सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा है।