माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश- विद्यालयों के नाम से हटाया जाएगा ‘हरिजन’ शब्द

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समग्र समाचार सेवा
जयपूर, 6नवंबर।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान ने आदेश जारी किया है कि हरिजन शब्द को 76 स्कूलों के नाम से हटाया जाय। यह गिनती पहले 62 थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। बता दें कि हरिजन शब्द महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया था जो भगवान के बच्चों के लिए है। स्कूल की सूची विभाग द्वारा उनके पते और शहरों के साथ जारी की गई है।

इसके लिए विभाग ने डिटेल में ट्वीट करके जानकारी दी है. प्राथमिक शिक्षा विभाग ने पहले स्कूलों को विवरण भेजने के लिए कहा है और नए नाम जिनमें हरिजन बस्ती या हरिजन मोहल्ला जैसे कुछ के बजाय स्थानीय विवरण शामिल होंगे जैसे कि सेक्टर, वार्ड या राजस्व नाम शामिल करने के कहा गया है। पिछले साल सितंबर 2020 में शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों से ऐसे स्कूलों की सूची तैयार करने को कहा था जिनके नाम पर हरिजन हैं। उन्हें बदले हुए नामों के बाद संशोधित विवरण भेजने के लिए भी कहा गया था।

सरकार ने कहा कि उसने देखा था कि महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ समारोह की तैयारियों के दौरान कई स्कूलों के नाम पर हरिजन दिखाई दिए थे। इसके बाद स्कूलों से उनके नाम से शब्द हटाने को कहा गया। केंद्र सरकार के अनुसार हरिजन शब्द असंवैधानिक है। सरकार के आदेश ने तब शीर्ष अदालत के आदेश का स्पष्ट उल्लेख किया था जिसमें कहा गया था कि हरिजन नकारात्मक धारणाएं रखता है। केंद्र सरकार के एक आदेश ने इसके उपयोग को ‘अपमानजनक’ भी बताया था।

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