सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के लोकसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2नवंबर।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साल 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता सरिता एस नायर की ओर से किसी के पेश नहीं होने के चलते सुनवाई स्थगित कर दी थी।

मुख्‍य न्‍यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्‍यन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई की और केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2019 को चुनौती वायनाड और एर्नाकुलम संसदीय सीटों पर राहुल गांधी के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी थी।

केरल हाईकोर्ट ने इन दोनों सीटों पर चुनाव को चुनौती देने वाली सरिता एस नायर की याचिका को अस्वीकार किया और कहा कि चूंकि सोलर घोटाले से संबंधित दो मामलों में उसकी दोषसिद्धी निलंबित नहीं की गई थी। इसी वजह से उनके नामांकन खारिज कर दिए गए थे। ब

बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी ने सरिता नायर के कागजात को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एक अदालत ने उन्हें तीन साल के लिए सौर घोटाला मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद नायर ने केरल हाईकोर्ट में रिटर्निंग अधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी। उन्‍होंने अदालत में दलील दी थी कि अमेठी के निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया था जबकि वायनाड के निर्वाचन अधिकारी ने इसे रद कर दिया।

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