हाफिज सईद के बहनोई से लेकर मुंबई धमाकों के आरोपियों तक, भारत सरकार ने 18 और लोगों को घोषित किया आतंकी
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,27अक्टूबर।
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से आगे बढ़ते हुए सरकार ने 18 और व्यक्तियों को आज गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने आज यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा कि 18 और व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर इनके नाम इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। आज जिन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है उनमें से अधिकतर पाकिस्तान में सक्रिय हैं। इससे पहले भी तेहर व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। इस तरह अब तक सरकार ने कुल 31 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में इस अधिनियम में संशोधन कर यह प्रावधान किया था कि आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जायेगा। इस संशोधन से पहले इस तरह की गतिविधियों में शामिल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर–ए-तोयबा का कमांङर साजिद मीर। वह मुम्बई आतंकवादी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ताओं में भी शामिल है।
पाकिस्तान में सक्रिय जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तोयबा की गतिविधियों को अंजाम देने वाला कमांडर युसूफ मुजामील वह भी मुंबई हमलों का एक अभियुक्त है। लश्कर ए तौयबा के प्रमुख हाफिज सईद का बहनोई अब्दुर रहमान मक्की जो लश्कर के राजनीतिक मामलों और विदेश संबंध विभाग का मुखिया है। पाकिस्तान में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन फला ए इंसानियत का डिप्टी चीफ शाहिद महमूद ।