लोन मोराटोरियम : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, ब्याज माफी स्‍कीम को 2 नवंबर तक सर्कुलर में लाया जाए

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,14 अक्टूबर।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बुधवार को अवगत कराया कि बैंकों से लिए गए ऋण की ईएमआई पर मोहलत के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज माफी योजना 15 नवम्बर तक लागू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ को बताया कि दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज की माफी योजना 15 नवम्बर तक लागू हो जाएगी।

मेहता का यह जवाब उस वक्त आया, जब उनसे खंडपीठ ने पूछा कि ब्याज पर छूट संबंधी योजना कब तक लागू हो जाएगी। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में आम आदमी की दीपावाली है। इस पर मेहता ने कहा कि सरकार एक बड़ा बोझ उठा रही है, लेकिन वह इस आंकड़े का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने मामले की सुनवाई दो नवम्बर तक लिए स्थगित कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ब्‍याज पर ब्‍याज माफी स्‍कीम को जल्‍द से जल्‍द लागू करना चाहिए। इसके लिए केंद्र को एक महीने का वक्त क्यों चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो हम तुरंत आदेश पारित कर देंगे। इस पर सॉलीसीटर जनरल ने कहा कि सभी लोन अलग-अलग तरीके से दिए गए हैं। इसलिए सभी से अलग-अलग तरीके से निपटना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज माफी स्‍कीम को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 2 नवंबर तक ब्‍याज पर ब्‍याज माफी स्‍कीम को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी।

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