समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर।
जी हां आज से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स सम्बंधी नियम सारे नियम बदल गए है और अब आपको गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं रखना होगा। इसके साथ ही आज से भारत भर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोरोना महामारी को बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में कई सारे संशोधन किए हैं जिसके बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड की मदद से अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है।
1 अक्टूबर 2020 से आधार कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस का रिन्युअल, रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाओं का फायदा ले सकते हैं। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सरकारी वेब पोर्टल पर ही मेनटेन कर सकते हैं।
नहीं पड़ेगी गाड़ी के पेपर्स रखने की जरूरत:
मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स वगैरह की फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर भी काम चला सकते हैं।
आधिकारिक पोर्टल पर मेनटेन होंगे कागजात:
ख़ास बात ये है कि आपके वाहन से जुड़े ये कागजात सरकारी पोर्टल पर अपडेट किए जा सकेंगे और और यहां पर मौजूद डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी दिखाई जा सकती है। इससे आपको कागजात की फिजिकल कॉपी रखने का झंझट खत्म हो जाएगा।
सरकार के इस फैसले का मकसद फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस को हटाना है साथ ही साथ किसी भी तरह के अपराधों पर भी नजर रखना है। सरकार पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस धारकों पर पूरी तरह से नजर रख पाएगी।
मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के अनुसार अब गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए किया जा सकता है और इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालांकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर अभी भी 1 हजार से 5 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।