जिरह या तो उसी दिन या अगले दिन दर्ज की जानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करते समय कोई लंबा स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए और जिरह को उसी दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना चाहिए। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने कहा कि कानून का जनादेश ही यह…
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