समग्र समाचार सेवा
महाराष्ट्र, 01 सितम्बर. महाराष्ट्र के नांदेड़ निवासी मोहन चव्हाण को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे को 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक बेकार याचिका दायर करने के लिए जारी किया है।
नांदेड़ निवासी मोहन चव्हाण ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ठाकरे ने एक समारोह के दौरान चव्हाण के पुजारी द्वारा दी गई पवित्र भस्म (विभूति) नहीं लगाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।
न्यायमूर्ति एस जी मेहरे की एकल पीठ ने 29 अगस्त के आदेश में कहा कि यह याचिका “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग या सेलिब्रिटी बनने के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग” के अलावा और कुछ नहीं है। पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं समाज के सम्मानित सदस्यों की छवि को प्रभावित करती हैं और आमतौर पर गुप्त उद्देश्य से दायर की जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि ठाकरे के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके हैं और याचिका के जरिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है।
कोर्ट ने मोहन चव्हाण को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। चव्हाण को निर्देशित किया गया कि वे यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को व्यक्तिगत रूप से सौंपें।