परम बीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब सीबीआई के हवाले

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समग्र समाचार सेवा

नई दिल्‍ली,  24 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि आगे भी इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसे सीबीआई के हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि परम बीर सिंह का निलंबन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह परम बीर सिंह का निलंबन रद नहीं कर रहा है।

कोर्ट ने जताई निष्पक्ष जांच की उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की ओर से मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए पांच आपराधिक मामलों को निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को एक हफ्ते के भीतर सभी मामलों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही मुंबई पुलिस के सभी अधिकारियों को सीबीआई को छानबीन में पूरा सहयोग करने का भी आदेश दिया।

यह बेहद महत्‍वपूर्ण मामला

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश  की पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच किसे करनी चाहिए इस मसले पर सत्ता के उच्च स्तर पर धुंधली तस्‍वीर है। यह बेहद महत्‍वपूर्ण मामला है इसलिए इसकी निष्‍पक्ष छानबीन कराए जाने की दरकार है ताकि न्‍याय पर आम लोगों का विश्‍वास कायम रह सके। हमारा विचार है कि इस मामले में राज्य सरकार को ही सीबीआई से जांच कराए जाने की सिफारिश करनी चाहिए थी।

मामले में सीबीआई जांच की जरूरत

सर्वोच्च अदालत की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि कुछ ठोस बाते हैं जिनकी सीबीआई जांच की जरूरत है। सचाई क्‍या हैकिसकी गलती हैऐसा परिदृश्य कैसे सामने आया। ये ऐसी चीजें हैं जिसकी छानबीन जरूरी है। सीबीआई को इन सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए। हम आदेश देते हैं कि इस मामले में दर्ज की गई सभी पांच एफआईआर सीबीआई को सभी दस्‍तावेजों के साथ सुपुर्द की जाए। ये सारी प्रक्रियाएं एक हफ्ते के भीतर हो जानी चाहिए। 

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